राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम, 2002 (The Prevention of Insults to National Honour Act)
मुख्य बातें:
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तिरंगे का सम्मान:
इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान या अनादर रोकना है। -
तिरंगे के अपमान पर दंड:
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में तिरंगे का अपमान करता है — जैसे तिरंगे को फटना, गंदा करना, जमीन पर गिराना, या कपड़ों आदि के रूप में उपयोग करना — तो उसे दंडित किया जा सकता है। -
प्रशासनिक नियम:
तिरंगे को केवल वैध रूप से ही बनाया और फहराया जा सकता है। इसके लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के नियम लागू होते हैं। -
फहराने का तरीका:
तिरंगा हमेशा सही तरीके से फहराना चाहिए, चाहे वह सरकारी भवन हो या सार्वजनिक स्थान। इसे झुका कर फहराना या गलत दिशा में फहराना निषिद्ध है। -
शिक्षा और प्रचार:
अधिनियम के तहत लोगों को तिरंगे के सम्मान के प्रति जागरूक करना भी आवश्यक है।
दंड:
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तिरंगे के अपमान पर एक साल तक की सजा या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
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यह कानून राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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